चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव जो हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष भी हैं ने दुकानदारों का विरोध देखते हुए अपने 21 अगस्त के निर्णय में बड़ा बदलाव किया है। आज जारी आदेश में पुराने आदेश को बदलते हुए प्रदेश के सभी जिले के बाजार में दुकानें व शॉपिंग मॉल अब शनिवार और रविवार को खोले जाएंगे जबकि सोमवार और मंगलवार को बंद रखे जाएंगे। यह निर्णय गुरुग्राम सहित कई शहरों में व्यवसायियों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा सरकारी और निजी सभी प्रकार के कार्यालयों पर पुराना आदेश ही प्रभावी रहेगा जबकि एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित दुकाने वह ऑफिस खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा में पिछले 3 सप्ताह से लगातार कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेज होने के कारण प्रदेश सरकार ने रोकथाम की दृष्टि से सप्ताहांत में 2 दिन एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी प्रकार के कार्यालय और दुकानें व शॉपिंग मॉल स्कोर बंद रखने का आदेश जारी किया था। गत 21 अगस्त को जारी उक्त आदेश में साफ तौर पर दुकाने वह मॉल को बंद रखने को कहा गया था। इसको लेकर बाजार के दुकानदारों और शॉपिंग मॉल के व्यवसायियों ने तीव्र प्रतिक्रिया जाहिर की गुरुग्राम वह फरीदाबाद जैसे शहरों में दुकानदार एसोसिएशन ऑन सरकार की इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सभी दुकानदार सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रहे थे। उनका यह तर्क था कि शनिवार और रविवार को ही लोग अवकाश के दिन बाजार में खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में सप्ताहांत के दोनों दिन अगर दुकानें बंद रहेंगी तो फिर उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होगा और उनकी आजीविका पर गहरा आघात होगा।
इसको लेकर दुकानदारों ने जिला प्रशासन से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की थी। गुरुग्राम जैसे शहर में प्रमुख बाजार सदर बाजार और डीएलएफ क्षेत्र के गैलरिया मार्केट की दुकानदार एसोसिएशन की ओर से इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे ।
प्रदेश के लगभग सभी जिले में उठने वाले इस विरोधी स्वर को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी ने अपने 21 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार किया और आज उसमें बड़ा बदलाव करते हुए एक बार फिर सप्ताह में 2 दिन सभी प्रकार की दुकानें वह मॉल्स बंद रखने के निर्णय को दोहराया लेकिन उसमें बदलाव करते हुए शनिवार व रविवार की बजाय सोमवार और मंगलवार को बंद रखने का आदेश जारी किया। यानी यह साफ है कि सरकार ने माना कि पिछले आदेश में व्यवसाय की व्यावहारिकता को ध्यान में नहीं रखा गया था इसलिए दुकानदारों ने तीव्र विरोध जताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आदेश में भी साफ तौर पर एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित सभी प्रतिष्ठानों दुकानों एवं शॉपिंग मॉल्स में भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से जारी इस आदेश से प्रदेश के सभी जिले के शहरी क्षेत्र के दुकानदारों और शॉपिंग मॉल में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।