– सरकार द्वारा बार-बार भारी छूट देने के बाद भी लोगों ने नहीं किया टैक्स का भुगतान
– डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिक टैक्स की प्रॉपर्टी की जा रही हैं सील
– सरकार द्वारा 31 अक्तुबर तक बढ़ाई गई है ब्याज माफी एवं छूट की अवधि
गुरूग्राम, 26 अगस्त। हरियाणा सरकार द्वारा बार-बार प्रॉपर्टी टैक्स में दी जा रही भारी छूट के बावजूद भी, जो प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-2 दिनेश कुमार की टीम ने सैक्टर-14 तथा ओल्ड दिल्ली रोड़ पर दो प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। टीम ने सैक्टर-14 स्थित एससीओ-5 तथा ओल्ड दिल्ली रोड़ स्थित प्रेजिडैंसी टावर में प्रॉपर्टीज को सील किया। इन पर 42 लाख रूपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज पर सीलिंग की कार्रवाई जोन-1 क्षेत्र में भी जारी रही। यहां पर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने बसई क्षेत्र में दो संपत्तियों को सील किया। इन संपत्तियों पर लगभग 25 लाख रूपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जोन-4 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार की टीम के सदस्य पंकज पाराशर ने एक संपत्ति को सील किया। सैक्टर-67 स्थित इस प्रॉपर्टी पर 13 लाख रूपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तुबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर की सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सैंटिव योजना की शुरूआत की है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगी, उन्हें 5 लाख रूपए की इन्सैंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक एंबियंस आईलैंड तथा सैक्टर-30 आरडब्लयूए ने पात्रता पूरी कर ली है।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने गुरूग्राम के संपत्ति मालिकों से आह्वान किया कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में एक तरफ जहां प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, वहीं डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों की प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।