गुरूग्राम, 22 जून। उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अन्य राज्यों से 3 दिन यानी 72 घंटों से ज्यादा समय के लिए हरियाणा आने वाले लोगों के लिए सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना व अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य सभी नियमों की भी अनुपालना करनी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-प्रथम के अंतर्गत राज्यों के बीच व्यक्तियों व सामान की आवाजाही से रोक को हटाते हुए राज्यों को यह अधिकार दिया था कि वे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों से आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर अब हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतर-राज्यीय आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्य से हरियाणा में तीन दिन से अधिक समय के लिए आने वाले व्यक्तियों को स्वयं अनिवार्य रूप से अपना ऑनलाइन पंजीकरण डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन की पोर्टल पर करवाना होगा और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। बिजनेस के उद्देश्य से आ रहे व्यक्तियों को उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर व पता दर्ज करना होगा जिससे वह मिलने आ रहा है। आगंतुक जिस व्यक्ति या मित्र-रिश्तेदार के यहां ठहरने वाला है उसे भी सरल हरियाणा पोर्टल पर आने वाले के संबंध में उसके पहुंचते ही उसके संबंध में सभी सूचनाओं का पंजीकरण करवाना होगा। हरियाणा के बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में होटल प्रबंधन, गेस्ट हाउस, कॉरपोरेट व सरकारी गेस्ट हाउस व धर्मशाला आदि को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी पंजीकृत करनी होगी।
आगंतुकों को अपनी व अपने परिवार की कोविड हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उसका आईडी नंबर जनरेट होगा जिसका उपयोग उसे आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्रेशन के साक्ष्य के रूप में करना होगा। ऐसे आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच बोर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों पर की जाएगी।
इसके अलावा जिला, शहर व गांव की सीमा पर भी उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। किसी व्यक्ति के कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर उसे आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल आदि में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।