– जिला उपायुक्त ने की कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थानों पर अपनाए जाने वाले उपायों की एसओपी जारी
गुरूग्राम, 20 मई। गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये आमजन तथा कार्यस्थलों पर अपनाए जाने वाले उपायों अथवा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कार्यस्थलों पर चेहरे को कवर रखना अनिवार्य है। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कार्यस्थल तथा कंपनी ट्रांसपोर्ट दोनो जगह हो। कार्यस्थल पर शिफट में तथा स्टाफ के लंच आदि में पर्याप्त गैप रखकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी। यही नहीं, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाॅश तथा सैनिटाइजर का प्रावधान सभी एंट्री तथा एग्जिट प्वाइंट पर तथा काॅमन एरिया में करना होगा। इसमें यदि टच फ्री मैकेनिजम से सैनिटाइजर की व्यवस्था हो तो बेहतर है। इसके अलावा, पर्याप्त मात्रा में हैंडवाॅश तथा सैनिटाइजर कार्यस्थल पर उपलब्ध करवाना होगा। यही नही, पूरे कार्यस्थल तथा काॅमन सुविधा और उन सभी प्वाइंटस जैसे- दरवाजों के हैंडल आदि को शिफट्स के बीच में सैनिटाइज करवाना होगा।
आदेशों में 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों तथा जरूरी कार्यों को छोड़कर घर में ही रहने की सलाह दी गई है। सभी सार्वजनिक तथा निजी कार्यस्थलों पर सभी कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करना अनिवार्य है। यह संबंधित संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि उसके संस्थान के सभी कर्मचारियों के मोबाइल में यह एप हो। जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नही हैं वे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आरोग्य आईवीआरएस 1921 सेवा का प्रयोग अपने फोन या लैंडलाइन से करेंगे। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट या व्यक्तिगत वाहन की उपलब्धता नही है वहां पर कर्मियों के लिए संस्थान द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा।
आदेशों में सार्वजनिक स्थलों पर अपनाए जाने वाले उपायों का भी उल्लेख किया गया है जिसमे कहा गया है कि दुकानदार तथा ग्राहक सभी दस्तानों तथा मास्क का प्रयोग करेंगे ताकि हाथों से संपर्क एक दूसरे से ना हो। सार्वजनिक स्थलों तथा ट्रांसपोर्ट के प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थलों तथा संगठनों में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी आदि समारोह में 50 व्यक्तियों तथा शोक सभा मे 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा और सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, शराब, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सभी प्रकार के दुकानदारों तथा आगन्तुकों के लिए सामाजिक दूसरी अर्थात दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है, इसमें शराब , पान , गुटखा ,तंबाकू आदि की बिक्री करने वाली दुकाने भी शामिल है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक बार में दुकान के अंदर 5 ग्राहकों से ज्यादा ना हों। दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले ग्राहक लाईन में एक-दूसरे से कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े हों, इसके लिए प्रोपर मार्किंग सर्कल बनाना जरूरी है। यदि किसी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग नही अपनाई जाती है तो उसे बंद करवाया जा सकता है तथा दुकानदार पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इन दुकानों में आने वाले ग्राहक अपने वाहन(दुपहिया तथा चार पहिया) दुकान के सामने पार्क नही करेंगे बल्कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग होगी।
सभी संबंधित को इन आदेशों की पालना करने के आदेश दिए गए हैं और अवहेलना करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 मई को मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।