चंडीगढ़, 23 मार्च। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की संचरण श्रृंखला तोडऩे के लिए कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत 31 मार्च, 2020 तक कर्मचारियों को घर से कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बंध में बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सम्बंधित विभागों (नगर निकायों, निगमों और सोसाइटीज सहित) में ग्रुप बी, सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालयों में कार्य करेंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी (मुख्यालयों और सभी जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत) अपने घर से ही कार्य करेंगे। इस सन्दर्भ में ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों की डयूटी के लिए साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के साथ-साथ कर्मचारियों को कार्यालय में वैकल्पिक सप्ताहों में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले सप्ताह के लिए रोस्टर तैयार करते समय कार्यालय के नजदीक रहने वाले और अपने वाहन से कार्यालय में पहुंच सकने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि घर से कार्य करने और ऊपर दिए गए दिशा-निर्देश मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्व विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूचना एवं तकनीकी विभाग, सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा इन विभागों के अंतगर्त आने वाले नगर निकायों, निगमों और सोसाइटीज पर लागू नहीं होंगे। इन विभागों में प्रशासनिक सचिव उन कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी तय करेंगे, जिन्हें उन्हें मुख्य कार्यालय और जिला स्तर पर आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए कार्यालय में बुलाना होगा।
उन्होंने कहा कि जिलों में तैनात कोई भी अधिकारी जिला उपायुक्त की अनुमति के बिना अपने स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। जिला उपायुक्त के पास कोविड-19 को रोकने के लिए किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी की सेवाएं लेने का निर्णय ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि, घर से काम करने वाले सभी कर्मचारी हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध होने चाहिए और अपने घर से ही कार्य करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को परिवारों के बीच सोशल मीडिया और संचार के अन्य माध्यमों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के सम्बंध में जागरूक करने का भी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ये कर्मचारी अपनी अनुपालना रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय में भेजेंगे।
उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सभी सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। यह भी निर्दश दिए गए हैं कि कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन यदि आवश्यक हो, तो ऐसे आगंतुकों को अनिवार्य उचित स्क्रीनिंग यानी थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजऱ के साथ हाथों की सफाई के बाद प्रवेश दिया जा सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि यह भी निर्देश दिए गए कि विभागाध्यक्षों और कार्यालयों के प्रभारियों को कर्मचारियों के बीच सर्वोत्तम स्वच्छता प्रथाओं और कार्यालयों, उपकरणों और वाहनों की नियमित स्वच्छता को सुनिश्चित करना चाहिए। यह निर्देश आवश्यक आपातकालीन सेवाओं और पानी और बिजली की आपूर्ति पर लागू नहीं होते हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलाक्युतों, बोर्ड व निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, राज्य के सभी उपायुक्तों सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को ये दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्देश 24 मार्च, 2020 से लागू होंगे और सभी सम्बंधित विभाग इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।