डीएचविविएनएल की बिजली बिल जुर्माना माफी योजना
पुराने नोटों से भी कर सकते हैं बिल भुगतान
गुरुग्राम: प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने बकायादार उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वाकांशी योजना लांच की है। बिजली बिल जुर्माना माफी के नाम से इस योजना के तहत तीन श्रेणियों के बकायादार उपभोक्ताओं को राहत दी गई हैं, जिसके तहत उन्हें छह आसान किस्तों में बकाया बिजली बिल राशि का भुगतान करने पर 40 फीसदी सरचार्ज में छुट मिलेगी। वहीं उसे करंट बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित रूप से करना होगा। स्था ही हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि उपभोक्ता पुराने नोटों से भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं.
गुरुग्राम के उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश ने सभी एक्सईएन व एसडीओ की बैठक लेकर शनिवार को अपने कार्यालय में बिजली बिल जुर्माना माफी योजना 2016 की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस योजना के तहत अब तीन श्रेणी के बकायादार उपभोक्ताओं को आसान किस्तों में बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इन श्रेणियों में ग्रामीण डोमेस्टिक उपभोक्ता, जिनका लोड 2 किलोवाट तक का है।
इसके अलावा ग्रामीण एनडीएस उपभोक्ता जिनका लोड 2 किलोवाट तक है को शामिल किया गया हैं। इसी तरह इस योजना में उन शहरी उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया हैं, जिनका बिजली कनेक्शन काट चुका है और उनका लोड भी दो किलोवाट तक का हैं उन्हें भी इस इसका लाभ मिलेगा। इन तीनों ही श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों के अमाउंट को 30 सितम्बर तक फ्रीज कर दिया जाएगा। केवल प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल राशि लमसम में जमा कराने पर छुट मिलेगी। छह बराबर किस्तों में बकाया राशि जमा कराने पर 40 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा।
इसी तरह उपभोक्ता के छह बिजली बिल जमा होने पर 30 प्रतिशत सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। एक मुस्त बकाया राशि जमा कराने पर 5 प्रतिशत की अलग से छूट मिलेगी, मगर इस छूट का लाभ आगामी बिल का नियमित भुगतान करने पर ही दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का नियमित रूप से भुगतान करें।