ऑटोमोबाइल डीलर्स को कोर्ट का झटका , बीएस 4 मानक वाले वाहन एक अप्रैल से नहीं बिकेंगे, एक माह की मोहलत देने से इनकार

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नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को ऑटो मोबाइल डीलरों के संगठन की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत से Bs4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा 1 माह बढ़ाने की अपील की थी। अदालत ने। 24 अक्टूबर 2018 के अपने फैसले में कहा था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद बी एस 4 वाहनों की बिक्री किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और इस प्रकार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा। यह आदेश पूरे देश में लागू किया जाएगा।

इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी 1 अप्रैल से अब देश में बी एस 4 मानक वाले वाहनों की बिक्री नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि बीएस-4 मानक अप्रैल 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने खुद ही यह ऐलान किया था कि भारत बीएस 5 की जगह 2020 तक बीएस 6 मानक लागू करेगा।

आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ऑटोमोबाइल डीलर्स संगठन की याचिका की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस मामले में 1 दिन की भी मोहलत नहीं दी जा सकती। हालांकि संगठन के वकील ने अदालत के सामने व्यावहारिक मजबूरियां रखी और मंदी का हवाला दिया। उन्होंने एक माह की और मोहलत देने की अपील की। लेकिन अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि आपको डेढ़ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर कह दिया था कि अब आप बीएस 4 वाहनों का उत्पादन नहीं करेंगे। लेकिन इस याचिका को दायर करने के बाद भी इस मानक वाले वाहन उत्पादित किए जाते रहे। कोर्ट ने उक्त याचिका खारिज कर दी।

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