300 करोड़ का कमर्शियल प्रोजेक्ट
कमर्शियल प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाने का आरोप
गुरुग्राम, 21 जनवरी । हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरूग्राम गलत निर्माण करने वाले बिल्डरों के साथ सख्ती से पेश आ रही है और आज चूक करने वालें बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाई करने के लिए, डॉ. के. के. खंडेलवाल, माननीय अध्यक्ष, हरेरा (गुरूग्राम) की अध्यक्षता वाली बड़ी बैंच ने समीर कुमार और सुभाष चंद्र कुश, सदस्यों की उपस्थिति में मैसर्स ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड पर उनकी वाणिज्यिक परियोजना को पंजीकृत नहीं करवाने के लिए 30.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। चालू परियोजनाओं जहां पूरा करने का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, उन्हें रेरा अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना आवश्यक है । रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, अपनी संपूर्णता में 1 मई 2017 को लागू हुआ और अपूर्ण परियोजनाओं के प्रमोटरों को 31 जुलाई, 2017 से पहले अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता थी। मैसर्स ओरिस इन्फ्रास्टक्चर प्राईवेट लिमिटेड, सैक्टर 82-ए, गुरूग्राम में 9.5 एकड़ क्षेत्र में एक व्यावसायिक परियोजना को विकसित कर रहा है। परियोजना को विकसित करने के लिये प्रमोटर को लाईसेंस वर्ष 2008 में जारी किया गया था और 11 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक साईट पर कुछ भी नहीं किया गया है। वाणिज्यिक इकाइयों/भूखंडो को प्रमोटर द्वारा बडी संख्या में खरीदारों को बेचा गया था और साइट पर वास्तव मे कुछ भी नहीं हुआ। खरीददार अपने आपको प्रमोटर द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। प्रमोटर जबरन उन्हें किसी अन्य परियोजना में स्थानांतरित करने की काशिश कर रहा है। जब यह मामला प्राधिकरण के संज्ञान में आया, तो प्राधिकरण ने स्वयं संज्ञान लेते हुए प्रमोटर के खिलाफ कार्यवाही की और जब रिकार्ड की जांच की गई तो पाया गया कि बिल्डर कानून की पूर्ण अवहेलना कर रहे हैं और निर्धारित समय में तथा उसके बाद भी ढाई साल बीत जाने के बाद भी चालू परियोजना को पंजीकृत नहीं करवाया है।