तिहरे हत्याकांड में 13 लोगों को आजीवन कारावास

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बैतूल :मप्र:, 16 जनवरी : जिले की विशेष अदालत ने खापा खटेड़ा में 14 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में 13 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने बुधवार शाम को यह सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता शशिकांत नागले ने बताया कि इस मामले में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और दो अन्य फरार हैं।

उन्होंने बताया कि 2006 में एक भीड़ ने आमला बाजार से लौटते समय खापा खटेड़ा में लोहार परिवार के लोगों पर कुल्हाड़ी और तलवारों से हमला कर दिया था। इस हमले में गणेश और ममता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि घायल सिरी की मौत अस्पताल में हुई थी।

अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सबूतों के आधार पर जगदीश कुंबी, सुभाष पंवार, गोलू पंवार, विजय खातरकर, राजू लोनारे, संतोष पंवार, बद्री प्रसाद पंवार, नेपाल पंवार, सोनू कुंबी, गणेश कुंबी, दिनेश कुंबी, सुनील खातरकर और कन्हैया पाटिल को भादंवि की धारा 302 :हत्या:, 307 :हत्या का प्रयास: और अन्य संबद्ध धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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