मासूम के अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

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गुडग़ांव : मासूम का अपहरण कर हत्या कर देने व पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रेक अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख 80 हजार रुपए जुर्माने की सजासुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 की 6 सितम्बर को बिहार मूल के एक व्यक्ति ने सिविल लाइन पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह पटेल नगर में सपरिवार रहता है। उसके साथ ही बिहार मूल का युवक मोहम्मद
अनवर भी रहता है। अनवर उसकी 3 वर्षीया मासूम बच्ची को घुमाता-फिराता रहता है। आज भी वह बच्ची को घुमाने ले गया था, लेकिन वापिस नहीं लौटा। काफी
तलाश किया, लेकिन नहीं मिला। अनवर पर शक जाहिर किया था कि उसने बच्ची को कहीं छिपा रखा है।

पुलिस ने भादंस की धारा 363 व 365 के तहत मामला दर्ज कर मासूम व अनवर की तलाश शुरु कर दी थी। अनवर को दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस द्वारा काबू कर लिया गया था। पुलिस ने जब उससे मासूम के बारे में
पूछा तो उसने बताया कि उसने बच्ची की हत्या कर शव को खेत में फैंक दिया है। पुलिस ने मासूम के शव को भी बरामद कर लिया था। इस मामले में हत्या की
धारा 302 व 201 भी पुलिस द्वारा जोड़ दी गई थी।

पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ के बाद उसे 15 सितम्बर को जेल भेज दिया था। तभी से वह
जिला जेल में बंद था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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