सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ए ए कुरैशी की नियुक्ति पर 14 अगस्त तक निर्णय लेने को कहा

Font Size

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र को 14 अगस्त तक निर्णय करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए 10 दिन का और समय दिया जाना चाहिए क्योंकि संसद का सत्र अभी जारी है।

पीठ ने कहा, “आपको जो भी फैसला लेना है, वह लें और अदालत के समक्ष उसे रखें।”

साथ ही कहा कि इसे न्यायपालिका के समक्ष या फिर प्रशासन के समक्ष रखा जा सकता है।

पीठ गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें केंद्र को न्यायमूर्ति कुरैशी की नियुक्ति के संबंध में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की 10 मई की अनुशंसा पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति कुरैशी वर्तमान मे बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और कॉलेजियम ने उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा की है।

इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे।

Table of Contents

You cannot copy content of this page