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गुरूग्राम। जिला गुरुग्राम में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत अब तक 4000 से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। जिला में पंजीकरण व कार्ड वितरण का कार्य 15 फरवरी से सभी अटल सेवा केंद्रों अर्थात सीएससी पर किया जा रहा है। सीएससी सेंटरों पर यह सेवा शुरू होने से पात्र लाभार्थियों तक अब इस योजना का लाभ आसानी से पहुंचने लगा है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रूपये मासिक पेंशन की आर्थिक सहायता देना है। असंगठित क्षेत्रों से अभिप्राय स्ट्रीट वेंडर, ई रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, घरेलू नौकर, खेती में लगे मजदूर, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, हैंडलूम श्रमिक, धोबी व चमड़े आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, आदि से है। इस योजना के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के श्रमिक पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्ण रूप से ऐच्छिक है। अंशदान की राशि श्रमिक की आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि श्रमिक की आयु 18 वर्ष है तो उसे मात्र 55 रूपए महीना जमा करवाने होंगे तथा 40 वर्ष आयु के श्रमिक को मात्र 200 रूप्ये महीना जमा करवाने होंगे। यह राशि उसे 60 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक जमा करवानी होगी। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक श्रमिक को स्व प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा कि सभी श्रोतो से उसकी मासिक आय 15000 रूपए से अधिक नही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेशभर के श्रमिकों व कामगारों को आर्थिक सहायता देने की ऐतिहासिक पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों अंतोदय के लक्ष्य से जुड़ी बड़ी घोषणा की है जिसके तहत केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिक के हिस्से की राशि राज्य सरकार वहन करेगा। श्रमिकों को केवल अपना पहला अंशदान जमा करवाना होगा बाकि अंशदान राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में उम्र के अनुसार 55 रूपये मासिक से लेकर 200 रूपये मासिक अंशदान का प्रावधान किया था। जितनी राशि श्रमिक जमा करवाएंगे उतनी ही राशि केंद्र सरकार को जमा करवानी थी लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में श्रमिक कामगार का हिस्सा जमा करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी है। अब श्रमिक को पहले अंशदान के अलावा कोई पैसा जमा नहीं करवाना पड़ेगा।
पंजीकरण के समय श्रमिक को आधारकार्ड की प्रति, बैंक खाता नंबर की प्रति एवं मोबाइल नंबर सीएससी सैंटर पर देना होगा। उपायुक्त ने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों ने अभी तक अपना पंजीकरण नही करवाया है वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।