नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह धन शोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा को, उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति (सॉफ्ट और हार्ड) पांच दिन के भीतर मुहैया कराए।
ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे।
विशेष जज अरविन्द कुमार ने कहा कि दस्तावेज मिलने तक ईडी की पूछताछ पर रोक लगाने की मांग करने वाली वाड्रा की याचिका पर दो बजे विचार होगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं।
वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है, इसलिए उन्हें सब दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
एजेंसी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था।