केंद्र सरकार ने ट्रक एक्सल लोड बढ़ाने का किया ऐलान , लोड संशोधन सूची जारी

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नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक एक्सेल लोड में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से ट्रक एक्सल लोड संशोधन अधिसूचना जारी की गई है।
संशोधित नियमों के अनुसार, आकार, प्रकृति और टायरों की संख्या के संबंध में, परिवहन वाहनों (मोटर कैब के अलावा) के संबंध में प्रत्येक एक्सल के प्रकार का अधिकतम सुरक्षित एक्सल वजन को वर्गीकरण किया गया है।

 

Maximum Safe Axle Weight

केंद्र सरकार ने ट्रक एक्सल लोड बढ़ाने का किया ऐलान , लोड संशोधन सूची जारी 2

Sl. Axle Type Maximum Safe Axle
No.   Weight
1. Single Axle  
1.1 Single Axle with single Tyre 3.0 tonnes
     
1.2 Single Axle with two Tyres 7.5 tonnes
     
1.3 Single Axle with four Tyres 11.5 tonnes*
     
2. Tandem Axles (Two axles) (where the distance between two axles is less than  
  1.8 Mtr.)  
2.1 Tandem axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers 21 tonnes*
     
2.2 Tandem axle for Puller tractors for hydraulic and pneumatic trailers 28.5 tonnes
     
3. Tri–axles (Three axles) (where the distance between outer axles is less than  
  3 Mtr.)  
3.1 Tri-axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers 27 tonnes*
     
4. Axle Row (two axles with four tyres each) in Modular Hydraulic trailers 18 tonnes
  (9 tonnes load shall be permissible for single axle)  
     

 

 

* नोट: यदि वाहन वायवीय निलंबन के साथ लगाया गया है, तो प्रत्येक धुरी के लिए 1 टन अतिरिक्त भार की अनुमति है।

संशोधन नीचे बताता है कि सकल वाहन वजन (जीवीडब्ल्यू) उपरोक्त के अनुसार कुल स्वीकार्य सुरक्षित धुरी वजन से अधिक नहीं होगा और किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं होगा-

कठोर वाहनों के मामले में 49 टन; तथा
मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों को छोड़कर अर्ध-चित्रित ट्रेलरों और ट्रक ट्रेलरों के मामले में 55 टन।
यह आगे बताता है कि मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों को आवश्यकतानुसार नियामक अनुमोदन के अधीन किसी भी भार की अविभाज्य प्रकृति के सामान ले जा सकते हैं।

 नई दिल्ली में फैसले के बारे में संवाददाताओं को बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नौवहन मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री  नितिन गडकरी ने कहा कि धुरी भार बढ़ाने का निर्णय ले जाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद के लिए लिया गया था। सामान परिवहन वाहन और रसद लागत नीचे लाओ। उन्होंने कहा कि संशोधन माल वाहनों की ले जाने की क्षमता में लगभग 20-25% और कम रसद लागत में लगभग 2% की वृद्धि होगी। मंत्री ने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है, जबकि 1 9 83 से धुरी भार एक ही बना हुआ है जब उन्हें अंतिम अधिसूचित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ धुरी भार को सुसंगत बनाने की एक महसूस की आवश्यकता थी।

श्री गडकरी ने यह भी कहा कि ओवरलोडिंग नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे बहुत सख्ती से ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रावधानों को लागू करें और अतिरिक्त भार हटा दिए जाने तक वाहनों को स्थानांतरिकरने की अनुमति न दें।

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