चण्डीगढ़, 12 फरवरी : हरियाणा परिवहन विभाग ने नव-गठित राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद और जिला सडक़ सुरक्षा समिति के लिए सडक़ सुरक्षा से जुड़े गैर-सरकारी विशेषज्ञों या एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन मंत्री राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि संबंधित उपायुक्त जिला सडक़ सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद तथा जिला सडक़ सुरक्षा समिति, सडक़ सुरक्षा तथा यातायात नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। इसके अलावा, यह सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी पर्याप्त उपाय करेगी। परिषद की बैठक वर्ष में दो बार जबकि समिति की बैठक हर महीने होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि सडक़ सुरक्षा परिषद में सडक़ सुरक्षा से जुड़े तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञों या एजेंसी तथा जिला सडक़ सुरक्षा समिति में प्रत्येक जिले में दो गैर-सरकारी विशेषज्ञों या एजेंसी को मनोनीत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सडक़ सुरक्षा से संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले ऐसे विशेषज्ञ या एजेंसी सडक़ सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के अनुभव के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपने नाम और विवरण 20 फरवरी, 2018 तक संबंधित उपायुक्त तथा जिला सडक़ सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के माध्यम से, उनकी सिफारिशों के साथ विभाग को भेज सकते हैं ताकि सरकार द्वारा राज्य या जिला स्तर पर उनके मनोनयन पर विचार किया जा सके।
उन्होंने बताया कि राज्य सडक़ सुरक्षा परिषद के लिए आवेदन ई-मेल [email protected] पर भी भेजे जा सकते हैं। अधूरे और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।