जहानाबाद : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामायण राम के न्यायालय ने सदर प्रखंड के नौरु पंचायत के मुखिया नागेन्द्र कुमार उर्फ छोटन यादव की पत्नी के द्वारा दायर परिवाद पत्र के आधार पर एसडीओ,एसडीपीओ तथा बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। परिवादी लीला देवी द्वारा 20 सितम्बर को जहानाबाद प्रखंड कार्यालय तथा नगर थाने में अपने पति मुखिया छोटन यादव को मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था।
बीडीओ से गड़बड़ी की शिकायत करने गए थे
वरीय अधिवक्ता डॉ गिरिजानंद प्रसाद ने बताया कि मुखिया बीडीओ से इंदिरा आवास से संबंधित सूची में गड़बड़ी की शिकायत करने गए थे। लेकिन वे उनकी बात सुनने के बजाय आग बबूला हो गए और अपने चैम्बर से घसीटते हुए मुखिया को मारपीट कर बाहर कर दिए। उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों पर भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर मुखिया को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि बीडीओ नौशाद आलम सिद्दकी द्वारा प्रखंड कार्यालय में तो मारपीट किया ही गया नगर थाने में भी एसडीओ डॉ नवलकिशोर चौधरी तथा एसडीपीओ अशफाक अंसारी ने मारपीट की। इतना ही नहीं झूठा मुकदमा दर्ज कर मुखिया को जेल भी भेज दिया गया।
मुखिया के साथ दुव्यर्वहारकजने को विधि मंत्री ने बताया दुभाग्यपूर्ण
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं विधि मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने मुखिया नागेन्द्र यादव के साथ बीडीओ द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण दिया है। घटना की जानकारी मिलते हीं उन्होंने डीएम एवं एसपी से बात कर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद दोषी पक्ष पर जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सभी लोगों को मर्यादा में रहकर अपनी बात कहने एवं काम करने की इजाजत देता है। जनप्रतिनिधियों को जनता के हित में बात रखने का अधिकार संविधान प्रदत है। मंत्री ने सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों से भी संयम से काम लेने का आग्रह किया है। उन्होंने छोटन यादव को एक सुलझा जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि पता नहीं किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।