Font Size
कुल कर्मचारियों का 2.5 से 10 प्रतिशत तक रखने होंगे प्रशिक्षु
प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 1500 रूपये मिलेगा रिमबर्समेंट
नियम लागू नहीं करने वाले 122 प्रतिष्ठानों कों कारण बताओं नोटिस
गुरुग्राम, 30 जून। गुरुग्राम के उपायुक्त हरदीप सिंह ने आज अपने कार्यालय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना की पालना को लेकर जिला शिक्षुता कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में औद्योगिक संघो के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में जिला शिक्षुता कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त हरदीप सिंह ने कहा कि अप्रेंटिस एक्ट को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना बनाई गई है। इस योजना के अनुसार सभी सरकारी, गैरसरकारी, बोर्ड व कारपोरेशन जिनमें कर्मचारियों की संख्या 6 या इससे अधिक है, उनको 2.5 से 10 प्रतिशत कुल कर्मचारियों के अनुपात में प्रशिक्षुओं को रखना चाहिए। इसके अलावा, जिन प्रतिष्ठानों में कुल कर्मचारियों की संख्या 40 या इससे अधिक है उनको 2.5 से 10 प्रतिशत कुल कर्मचारियों के अनुपात में प्रशिक्षु रखना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत सभी संबंधित प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह 1500 रूपये तक का रिमबर्समेंट क्लेम भारत सरकार से ले सकते हैं।
बैठक में सहायक शिक्षुता सलाहकार रविन्द्र कुमार ने बताया कि इस योजना की पालना करते हुए अब तक जिला में 122 प्रतिष्ठानों कों कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा, जिला में विभिन्न एसोसिएशनों के साथ जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि वे इस योजना को अपने प्रतिष्ठानों में प्रभावी ढंग से लागू कर सके। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसें प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 500 रूपये की राशि का जुर्माना देना होगा और यदि इसके बाद भी वह ऐसा करता है तो उसे प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 1000 रूपये की राशि जुर्माने के तौर पर देनी होगी।
आज आयोजित बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के सहायक निदेशक टी सी सांगवान, रोजगार विभाग से मनीता, श्रम विभाग से सहायक श्रम आयुक्त राजबीर सिंह, डीएचबीवीएन से एक्सईएन रंजन, रोड़वेज के वर्कस मैनेजर सुखबीर सिंह ,आईटीआई से जेएपीओ सरबजीत कौर तथा ईटीओ रोहित शर्मा सहित कई अधिकारीगण मौजूद थे।