गुरुग्राम, 13 नवंबर : सेक्टर 37 गुरुग्राम में वर्ष-2021 के दौरान एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को अदालत ने आज दोषी करार दिया. सुनील कुमार दीवान एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों को धारा 302, 34 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई . अदलत ने उन पर 50/50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया . धारा 365 IPC के तहत उनके खिलाफ 5 वर्ष कैद और 20/20 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई.
बताया जाता है कि गत 11 जुलाई 2021 को थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम में एक सूचना एक व्यक्ति दीपू निवासी बारगंज जिला मोतिहारी (बिहार) हाल निवासी शक्ति पार्क, गुरुग्राम के लड़ाई झगड़े में घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची. घायल व्यक्ति को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया है। पुलिस टीम दिल्ली स्थित उक्त अस्पताल पहुंची और घायल व्यक्ति से पूछताछ में शिकायत के माध्यम से बताया कि दिनांक 10 जुलाई 2021 को जब वह बस स्टैंड से खांडसा जा रहा था तो सैक्टर-10A, गुरुग्राम से कुछ व्यक्तियों ने इसको ऑटो में बैठाकर बीयर फैक्टरी के पास ले जाकर इससे डंडों से मारपीट की. उसके बाद उसे बासलंबी में ले जाकर फिर से मारपीट की। उक्त शिकायत पर थाना सैक्टर-37, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ के अनुसार मारपीट में लगी चोटों के कारण घायल व्यक्ति दीपू की इलाज के दौरान दिनांक 26.07.2021 को मृत्यु होने पर धारा 302 आईपीसी अभियोग में इजाद (शामिल) की गई।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा 04 आरोपियों को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान की पहचान राहुल सोनी उर्फ साधु , सौरभ मिश्रा उर्फ गोलू, अभिनंदन उर्फ कालू व अमित उर्फ भोला सभी निवासी हरि नगर, गुरुग्राम के रूप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ ने बताया कि उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
उपरोक्त अभियोग में बुधवार 13 नवम्बर को एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उक्त चारों आरोपियों को धारा 302, 34 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50/50 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 365 IPC के तहत 05 वर्ष कैद व 20/20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।