मतदान व मतदान से पहले वाले दिन जारी होने वाले विज्ञापनों का भी लेना होगा प्री-सर्टिफिकेट
गुरूग्राम, 8 मई। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार मतदान के दिन या एक दिन पहले जिला मीडिया, प्रमाणीकरण एवं निगरानी कमेटी की अनुमति के बिना प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजनैतिक विज्ञापनों के द्वारा किसी मतदाता को गुमराह नहीं किया जा सके, इसके लिए विज्ञापन का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एम.सी.एम.सी कमेटी से दो दिन पहले अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों की अनुमति के लिए तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। डीसी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए जिलास्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के विज्ञापनों का व्यय उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।