एमसीएमसी कमेटी से लेनी होगी इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिए जाने वाले चुनावी विज्ञापनों की अनुमति : डीसी

Font Size


मतदान व मतदान से पहले वाले दिन जारी होने वाले विज्ञापनों का भी लेना होगा प्री-सर्टिफिकेट


गुरूग्राम, 8 मई। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार मतदान के दिन या एक दिन पहले जिला मीडिया, प्रमाणीकरण एवं निगरानी कमेटी की अनुमति के बिना प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।


निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजनैतिक विज्ञापनों के द्वारा किसी मतदाता को गुमराह नहीं किया जा सके, इसके लिए विज्ञापन का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एम.सी.एम.सी कमेटी से दो दिन पहले अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों की अनुमति के लिए तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। डीसी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए जिलास्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के विज्ञापनों का व्यय उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।

डीसी ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77(1) तथा 127 ए के तहत आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार के विरुद्ध प्रिंट मीडिया में चुनाव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विज्ञापन या चुनाव संबंधित सामग्री प्रकाशित करते समय प्रकाशक को विज्ञापन के साथ अपना नाम व पता प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार केबल टीवी नेटवर्कस विनियामक अधिनियम 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित किए जाएंगे। यहां तक कि उसके उपकरणों को जब्त किया जा सकता है। सभी प्रकार के विज्ञापन या पेड न्यूज भारतीय प्रेस परिषद व पत्रकार आचरण नियम 2020 तथा न्यूज ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल एसोसिएशन के नियमों के तहत प्रकाशित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी ऐसे पेड न्यूज की मिली शिकायतों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है। पेड न्यूज के मामलों में सीधे आयोग को भेजी गई शिकायतों को राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा।

Table of Contents

Leave a Reply

You cannot copy content of this page