चंडीगढ़, 11 फरवरी। प्रदेश में 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आवाहन के चलते प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीमावर्ती जिलों तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
इस सम्बन्ध में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा -144 लगाई गई है जिसके तहत ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन अथवा मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाले शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा नजर रखी जा रही है और आम जनता से भी अपील की जाती है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट अथवा वीडियो को बिना पुष्टि किए शेयर ना करें। कानून सभी के लिए समान है और कानून व्यवस्था बाधित करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने बताया कि कुन्डली, बढ़ी, बहादुरगढ़ तथा साथ लगते विभिन्न औद्योगिक संगठनो द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाए क्योंकि पिछ्ली बार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और इन क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी भी गवांनी पड़ी थी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे इस प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। इन किसान संगठनों द्वारा अपील भी की गई है कि ट्रैक्टर -ट्राली खेतों में चलाने के लिए हैं न कि किसी प्रकार के प्रदर्शन के लिए है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेशवासियों से अपील की जाती है कि वे यातायात संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया का ट्विटर अकाउंट @Haryana_Police, @DGPHaryana तथा फेसबुक अकाउंट Haryana Police को फॉलो करते रहें । इन सोशल मीडिया अकाउंट पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय-समय पर अपडेट की जाती रहेगी। इसके साथ ही पंजाब जाने वाले यात्रियों से अपील की जाती है कि वे हरियाणा पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली ट्रेफिक एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और अनावश्यक यात्रा करने से बचे। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में डायल- 112 पर सम्पर्क करें।