चंडीगढ़, 30 जनवरी : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा द्वारा कार्यान्वित की जा रही 14 पेंशन योजनाओं के लिए 1 जनवरी, 2024 से 250 रुपये की मासिक वृद्धि, जो फरवरी, 2024 से देय होगी, को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लगभग 31.40 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने सेवा विभाग के तहत संचालित नौ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपये से बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. 2,750/- से रु. 3,000 प्रति माह, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, हरियाणा के बौनों को भत्ता, हरियाणा के किन्नरों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, चरण III और IV कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं।
इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2,150 से 2,400 रुपये बढ़ा दी गई है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1,850 से 2,100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है।
पेंशन दरों में यह वृद्धि हरियाणा सरकार की अपने निवासियों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
हरियाणा सरकार शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर देगी नौकरी :
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानवता व शहीदों के नेक हितों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्ध सैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित थे।
मंत्रिमंडल के समक्ष मामला लाने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मामलों की समीक्षा की गई और शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी।
उल्लेखनीय है कि शहीदों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया गया है।