-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ललिता पटवर्धन ने दी जानकारी,
-ट्रैफिक चालान से सम्बंधित मामलों के निपटारे के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केंद्र में विशेष काउंटर की व्यवस्था
– राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित 24 बेंच में यातायात सम्बन्धी मामलों के लिए 13 विशेष बेंच
गुरुग्राम, 04 सितंबर। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एसपी सिंह के मार्गदर्शन में आगामी 9 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 24 बेंच गठित की गई है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ललिता पटवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 24 में से 13 बेंच ट्रैफिक चालान से सम्बंधित मामलों का निपटारा करेंगी। इसी तरह एक बेंच पारिवारिक मामलों के लिए, 3 बेंच एमएसीटी केस के लिए, 138 एआई एक्ट मामलों के लिए सात बेंच मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करेंगी। इसके साथ उप मंडल सोहना एवं पटौदी में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उप मंडल सोहना में एक बेंच और पटौदी में एक बेंच बनाई गई हैं।
इस बार हर केटेगरी के लगभग 53000 केसेज लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफ़िक चालान के भुगतान के लिए भी ट्रैफ़िक police के सहयोग से एक हेल्प डेस्क लगाई गयी है। यह हेल्प डेस्क कोर्ट के गेट नम्बर 2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में लगी हुई है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ने आमजन से अपील की है की सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलों को लोक अदालत में रखें। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण , गुरुग्राम में 0124-2221501 पर सम्पर्क कर सकता है। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों का निपटारा किया जा सकता है जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।