गुरुग्राम, 28 मार्च। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उपभोक्ताओं को बिजली वितरण निगम द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। इसी क्रम में बिजली निगम द्वारा बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ सभी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निजी, कृषि और सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल बकाया है। उनके बकाया बिल राशि के एकमुश्त भुगतान पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
डीसी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन ले सकते हैं। बकायादार उपभोक्ता अपने बिजली बिल की मूल राशि का एक हिस्सा जमा करके अपना कटा हुआ बिजली कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। शेष राशि को लगातार 6 किश्तों में मूल भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, वे इसी समय अपना मामला वापिस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केस वापिस लेने की स्थिति में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। उपभोक्ता अपने बिल के विवाद को निपटाने के लिए बिजली निगम के संबंधित उपमंडल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।