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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बड़ा परिवर्तन करने का ऐलान किया। उनकी इस घोषणा से देश की मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को साथ ही सर्विस क्लास को भी बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। पुराने सात प्रकार के टैक्स स्लैब को बदलते हुए अब 5 स्लैब बनाए गए जबकि ₹700000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
- प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।
- आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है।
- करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।
- नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
- नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
नई कर दरें
कुल आय (रुपए) दर (प्रतिशत)
3,00,000 तक कुछ नहीं
3,00,001 से 6,00,000 तक 5
6,00,001 से 9,00,000 तक 10
9,00,001 से 12,00,000 तक। 15
12,00,001 से 15,00,000 तक 20
15,00,000 से अधिक तक 30