सरकार ने आवासीय भूखंडों के अवैध उप-विभाजन के नियमितीकरण पॉलिसी में किया संशोधन
– नगर निगम क्षेत्र में स्थित नगर नियोजन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं, सुधार ट्रस्ट योजनाओं में आवासीय भूखंडों के उप-विभाजन के नियमितीकरण में अब 100 वर्ग गज प्लॉट के उप-विभाजन को भी करवा सकते हैं नियमित
-50 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए उप-विभाजित प्लॉट का आकार
गुरुग्राम, 12 जनवरी। हरियाणा सरकार ने आवासीय भूखंडों के अवैध उप-विभाजन के नियमितीकरण पॉलिसी में संशोधन कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में स्थित नगर नियोजन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं व सुधार ट्रस्ट योजनाओं में अब 100 वर्ग गज प्लॉट के उप-विभाजन को भी नियमित करवा सकते हैं, बशर्ते उप-विभाजित प्लॉट का आकार 50 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कम से कम 100 वर्ग गज या इससे अधिक आकार का भूखंड अवैध उप-विभाजन के मामले में नियमितीकरण के लिए पात्र है। पहले प्लॉट का आकार कम से कम 200 वर्ग गज होना जरूरी था।
उप-विभाजन के नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप में नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त के पास आवेदन करें। उन्होंने कहा कि उप-विभाजित प्लॉट के मालिक को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाना होगा। इसमें शर्त यही है कि उप-विभाजित प्लॉट का फ्रंट सेटबैक मूल प्लॉट के अनुसार होना चाहिए।