गुरुग्राम, 27 दिसंबर: गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त श्री विश्राम मीणा ने बताया कि जिला में प्रधामनंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम की फसलों के लिए बीमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। योजना के तहत कोई भी किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले बीमा कराने की योजना ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए अलग – अलग निर्धारित थी। जिसके तहत बैंक से ऋण लेकर खेती करने वाले किसान का बैंक, स्वयं पैसा काटकर उनकी फसल का बीमा कर देते थे। लेकिन अब सरकार ने उन किसानों के लिए भी इसमें छूट प्रदान की है।
श्री मीणा ने कहा कि अगर किसान ने अपने खेत में सरसों की बिजाई कर रखी है लेकिन गलती से दूसरी फसल का बीमा हो गया या करा लिया है। तो किसान संबंधित बैंक को फसल बदलने की सूचना 29 दिसम्बर तक अवश्य भेज दें ताकि बाद में बीमा क्लेम के समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि जिला में रबी फसल का बीमा करने के लिए गेहूं के लिए प्रीमियम राशि ₹ 425.04 प्रति एकड़ निर्धारित है। इसी तरह चना के लिए ₹ 212.496 प्रति एकड़, सरसों के लिये ₹286.256 प्रति एकड़, जौ के लिए ₹ 277.884 प्रति एकड़ निर्धारित है। इसी तरह सूरजमुखी के लिए ₹ 277.884 प्रति एकड़ प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है।
एडीसी ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई फायदे है। योजना के तहत आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुक्सान के लिए बीमित फसल का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर किसान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना देना आवश्यक है। ऊपरोक्त योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर या संबंधित बैंक और कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।