गुरुग्राम : हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (H-RERA), गुरुग्राम ने सोमवार को रीयल इस्टेट प्रमोटर सिग्नेचर इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुपालन में की गई बिलंब के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रोमोटर को 2020 में रेरा प्रमाण पत्र जारी किया गया था . बिल्डर को आवश्यक कागजाती जमा कराने को कहा गया था . इस मामले पर प्राधिकरण में कई सुनवाई हुई।
प्राधिकरण द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद, प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर अग्नि योजना अनुमोदन के अनिवार्य दस्तावेज, पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र और स्वीकृत सेवा योजना की प्रति और परियोजना के अनुमानों को प्रस्तुत करने में विफल रहा।
तीन अनुपालनों में से प्रत्येक में देरी के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना कुल 15 लाख रुपये लगाया गया है। “आरईआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र का अनुदान प्रस्तावित के रूप में स्वीकृत है, प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के विलंबित अनुपालन के लिए 5 लाख रुपये के जुर्माने के भुगतान के अधीन है जैसे अग्नि योजना अनुमोदन, पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र और अनुमोदित सेवा योजना की प्रति और अनुमान के भीतर जमा करने में विफलता। प्राधिकरण द्वारा निर्देशित समय जो अन्यथा बाद में प्राप्त किया गया है। अनाबंटित इकाइयों के नए आवंटियों के लिए प्रमोटर को भुगतान योजना को विज्ञापन में ही स्पष्ट करना होगा जो अनिवार्य है, ”आदेश में कहा गया है।
प्राधिकरण से रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रमोटर को 2020 में जारी प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन को पूरा करना था जब प्राधिकरण ने इन शर्तों को पूरा करने के विषय में प्रमोटर को आरसी प्रदान की थी। प्राधिकरण ने परियोजना की सुनवाई के दौरान सोमवार को 2020 आरसी शर्तों की समीक्षा की और पाया कि इन शर्तों को पूरा करने में अनियमितता पाई गई जिसके परिणामस्वरूप क्या जुर्माना लगाया गया।
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 4 में प्रमोटरों के लिए निर्माण शुरू करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए नई या किसी भी चल रही परियोजना का रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
सिग्नेचर इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 89 गुरुग्राम में किफायती ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल प्रॉक्सिमा 2 (एक्सट) विकसित कर रहा है।
आवेदन की जांच करने पर पता चला कि प्रमोटर को दिए गए आवेदन में कमियां थीं, साथ ही निर्देश भी दिए गए थे
“प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि रेरा कानून का अक्षरशः पालन हो। हम इसी कानून के तहत काम करते हैं,” रेरा चेयरमैन डॉक्टर केके खंडेलवाल।