नवनिर्वाचित पंच- सरपंचों के नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई : धनपत सिंह 

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राज्य निर्वाचन आयुक्त को मिल रही हैं शिकायतें 

आईएएस/ एचसीएस स्तर के अधिकारी करेंगे जांच 

चंडीगढ़, 18  नवंबर। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में 18 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न करवाए गए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 के दौरान चुने गए कुछ नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों के जाली /नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र  होने की शिकायतें मिली हैं । राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला  उपायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों(पंचायत) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।  

 

श्री सिंह ने कहा कि आयोग को प्राप्त शिकायतों की जानकारी फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार तथा पलवल जहाँ अभी चुनाव होने बाक़ी हैं को छोड़ कर शेष सभी 18 जिलों की शिकायते सम्बन्धित उपायुक्तों को भेज दी हैं  और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच ज़िले में कार्यरत किसी आईएएस/ एचसीएस अधिकारी द्वारा करवाई जाए। यदि कोई पंच या सरपंच जाँच उपरांत अयोग्य पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 51 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये।  इस प्रावधान के अनुसार सरपंच या पंच को निलंबित या हटाया जा सकता है। यह कार्रवाई करने से पहले उपायुक्त द्वारा ऐसे पंचों/सरपंचों को सुनवाई का मौका देना होगा।

 

आयोग द्वारा जारी पत्र में धनपत सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों पर की गयी कार्रवाई से राज्य चुनाव आयोग को भी अवगत करवायें।

जिस किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह सीधे अपने ज़िले के उपायुक्त को भेजें।

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