दिल्ली एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ पर प्रतिबन्ध

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नई दिल्ली :  प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच केंद्र सरकार की वायु गणवत्ता समिति ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारों को निर्देश दिया कि वे आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत निर्माण, तोड़ फोड़ समेत अन्य गतिविधियों पर पाबंदियों को तुरंत लागू करें. प्रदूषण रोकथाम के उपायों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार और उपराज्यपाल वी के सक्सेना के बीच ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित करने के प्रस्तावित अभियान पर विवाद हो गया. उपराज्यपाल ने कहा कि तकनीकी समाधान और अस्थायी कदमों की आवश्यकता नहीं है.

दिल्ली-दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है. चरण तीन के तहत पाबंदियों में निर्माण, तोड़फोड़ और खनन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो समेत अन्य आवश्यक परियोजनाओं को इससे छूट होगी. हालांकि, इससे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है. क्षेत्र में खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. अगले चरण ‘‘गंभीर प्लस” श्रेणी या चरण-चार में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, सरकारी, निगम और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना तथा सम-विषम व्यवस्था के आधार पर वाहनों का परिचालन जैसे कदम शामिल हो सकते हैं. शनिवार को, उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और इस तरह के ‘‘अस्थायी” उपाय के असर पर सवाल उठाते हुए फाइल वापस भेज दी.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान पर उपराज्यपाल द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी और उनकी मंजूरी के लिए फाइल फिर से जमा करेगी.

एनसीआर के प्राधिकारों को कहा गया है कि उन उद्योगों को बंद कराएं जो औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी का आधारभूत ढांचा और आपूर्ति होने के बावजूद स्वीकृत ईंधन से संचालित नहीं हो रहे हैं. सीएक्यूएम के आदेश में कहा गया कि पेपर एवं लुगदी प्रसंस्करण, डिस्टिलरी और थर्मल बिजली संयंत्र शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, धान प्रसंस्करण की इकाइयां सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी, डाईंग प्रक्रिया समेत कपड़े का काम बुधवार और बृहस्पतिवार को बंद रहेगा. इसी उक्त श्रेणी में नहीं आने वाले अन्य उद्योग भी शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेंगे. लेकिन दुग्ध और

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