मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में ‘दशहरा रैली’ के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मिल गई . इस आदेश से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दादर से विधायक सदा सरवनकर की याचिका को खारिज कर दिया . सदा सरवानकर ने कोर्ट में अपने आप को असली शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली करने की अनुमति देने की मांग की थ. उन्होंने उद्धव ठाकरे की याचिका में हस्तक्षेप किया था.
सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए इजाजत तो दे दी . कोर्ट ने इस मामले पर साथ ही कुछ अहम बातें भी कही है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कानून व्यवस्था बनी रहे. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतने वर्षों से आयोजन हो रहा है और अभी तक कोई घटना नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार के जीआर में दशहरा रैली आयोजन का तय दिन दिया गया है.
बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. यह जानकारी बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को दी. उन्होंने बताया था कि कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी एक गुट को रैली की अनुमति देने पर शिवाजी पार्क में गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए बीएमसी ने दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति नहीं देने की जानकारी एक लेटर भेजकर दी. शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली के लिए ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अनिल देसाई ने 22 अगस्त को बीएमसी से अनुमति मांगी थी. इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवानकर ने भी दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था.