मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का मिल रहा पात्रों को लाभ : निगमायुक्त

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– योजना के तहत कुल प्राप्त 372 आवेदनों में से 164 मामले हो चुके हैं डिसाईड

– 186 मामलों में दस्तावेज पूरे करने संबंधी भेजी गई आवेदनों की सूचना

– 22 मामले हैं प्रक्रियाधीन
– योजना के तहत किसी भी प्रकार की सहायता एवं जानकारी के लिए संयुक्त आयुक्त-2 कार्यालय में लगाया गया है विशेष कैंप

गुरूग्राम, 15 मार्च। हरियाणा सरकार की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में 372 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 164 आवेदनों को डिसाईड किया जा चुका है. 186 मामलों में दस्तावेज पूरे करने संबंधी आवेदकों को सूचना दी गई है। योजना के तहत 22 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, जिन्हें सभी प्रक्रिया पूरी करने उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पूरे हरियाणा में सबसे अधिक आवेदन गुरूग्राम से प्राप्त हुए हैं।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि निकायों की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज, लाइसैंस फीस पर 31 दिसम्बर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने की महत्वकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

योजना के तहत पात्र व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में इस योजना के तहत 372 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच करने उपरान्त 164 आवेदनों को डिसाईड किया जा चुका है.  186 आवेदनों में दस्तावेज पूरे करने संबंधी पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलैक्टर रेट से भी कम अदायगी करनी होगी।

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