प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 13 मार्च तक मनाया जा रहा है पेंशन सप्ताह : उपायुक्त

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गुरुग्राम, 10 मार्च। श्रम विभाग की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 13 मार्च तक पेशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिला में अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा में लगभग 75 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र कार्यरत है, जोकि श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का भविष्य के लिए पहले कोई भी आय का साधन नहीं होता था, लेकिन फरवरी-2019 में प्रधानमंत्री द्वारा श्रमिकों के लिए पीएमएसवाईएम योजना शुरू की गई।

पीएमएसवाईएम योजना के बारे में बताते हुए श्री यादव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है, साथ ही असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, मोची, रेड़ी वाले या छोटे दुकानदार आदि स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय में ईएसआईसी वह ईपीएफ शामिल ना हो। उन्होंने बताया कि पीएमएसवाईएम योजना के पंजीकरण के लिए श्रमिक अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सिर्फ 2 दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जिनमें आधारकार्ड की कॉपी तथा बैंक बचत खाता की पासबुक की कॉपी शामिल है या फिर कैंसिल चेक लेकर भी वह अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्ण रूप से ऐच्छिक है। अंशदान की राशि श्रमिक की आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि श्रमिक की आयु 18 वर्ष है तो उसे मात्र 55 रुपए महीना जमा करवाने होंगे तथा 40 वर्ष आयु के श्रमिक को मात्र 200 रुपए महीना जमा करवाने होंगे। यह राशि उसे 60 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक जमा करवानी होगी तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन की तरह उन्हें मिलेगी। उन्होंने बताया कि अटल सेवा केंद्र सीएससीसी संचालक पोर्टल से पात्र श्रमिक का जब पंजीकरण करेगा तो उसकी उम्र के हिसाब से देय राशि की मासिक किस्त अपने आप पता लग जाएगी। पंजीकरण करवाने के बाद संचालक पात्र व्यक्ति की पूर्ण प्रक्रिया करके उसको पेंशन अकाउंट नंबर देगा तथा अंत में संचालक उसे पीएमएसवाईएम कार्ड प्रिंट करके देगा उन्होंने सभी श्रमिकों से कहा कि इस योजना से जुड़ना बड़ा ही सरल है तथा इसके माध्यम से वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते है।

श्री निशांत यादव ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से 18 वर्ष से 40 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता है। यह योजना स्वरोजगार व लघु व्यापारियों के लिए है जो कि आयकर दाता ना हो तथा जिसका ईएसआई व पीएफ भी न कटता हो। उन्होंने कहा कि पेंशन की योजना द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है, जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 13 मार्च तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जिला में विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिक इस योजना के बारे में एक दूसरे को बताएं ताकि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रैशन करवा लें।

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