लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में 5 साल कैद व 60 लाख जुर्माना

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पटना /रांची : रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में 5 साल कैद की सजा सुनाई है . अदालत ने उन पर ₹60 लाख का जुर्माना भी लगाया है . विशेष अदालत के जज एस के शशि ने गत 15 फरवरी को ही लालू यादव सहित 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। लालू यादव को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया था और रांची के रिंग्स अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया था ।

सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और धारा 120 बी  एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दोषी करार दिया था.

उल्लेखनीय है कि इस घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 170 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

इनके अलावा 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 को अदालत ने आरोप तय किया था।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के अन्य चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा पहले ही सुना दी थी। उन्हें 1990 – 95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड रुपए की अवैध निकासी के मामले में आज सजा सुनाई गई है .

यह मामला 1996 में दर्ज किया गया था जिसमें 170 लोग आरोपी बनाए गए थे.

इनमें से 55 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है और 7 आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं.

दूसरी तरफ इनमें से दो आरोपियों ने स्वयं दोष स्वीकार कर लिया था।

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