जिला न्यायिक परिसर में 15 फ़रवरी को किया जाएगा माइक्रो शिविर का आयोजन

Font Size

-शिविर में सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर दी जाएगी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी

गुरुग्राम 9 फरवरी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 फ़रवरी को ज़िला न्यायिक परिसर में माइक्रो कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि शिविर में प्राधिकरण सहित विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाई जाएँगी। इस अवसर पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। यह शिविर गेट नंबर -2 के पास फ़्रंट ऑफ़िस के सामने आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शिविर में सरकारी विभागों जैसे श्रम विभाग, ज़िला समाज कल्याण, ज़िला आयुर्वेदिक एवं आयुष अधिकारी, हैफेड सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

इस माइक्रो शिविर में स्वास्थ्य जांच शिविर, पौधा वितरण, कोरोना से राहत के लिए वैक्सीनेशन, आरटी पीसीआर व रैपिड एंटीजन जाँच, मॉस्क व सेनिटाइजर वितरण, कानूनी पुस्तकों व पम्पलेट का वितरण किया जाएगा। आयोजित होने वाले इस माइक्रो शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है।

इस दौरान शिविर में आने वाले लोगों को 12 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी जाएगी । इस दौरान लोगों को लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया जाएगा । शिविर में बताया जाएगा कि यदि व्यक्ति का कोई विवाद कोर्ट में लंबित है या फिर अभी कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है और दोनों में से कोई भी पक्ष आपसी समझौता से विवाद को निपटाना चाहता है तो उसे लोक अदालत में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आमजन को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी जाएगी ।

उन्होंने बताया कि राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना, अधिनियम 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण के अलावा भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं ईलाज आदि उपलब्ध करवाया जाता है। एसिड हमला, नाबालिक का शारीरिक शोषण, मानव तस्करी से पीडि़त का पुनर्वास, यौन उत्पीडन, मृत्यु, स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता आदि मामलों में हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के अंतर्गत पीडि़ता को मुआवजा दिलवाने के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। मध्यस्थता केंद्र में अपने मामलों को सुलह समझौता से निपटारे द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस कैंप में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए इसका लाभ उठाएं ।

You cannot copy content of this page