गुरुग्राम जिला में किसको मिल रही है कितनी पेंशन ? हर माह जारी होता है 20 करोड़

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अलग – अलग योजनाओं के तहत 84 हजार 519  लोगों को हर माह दी जा रही 20 करोड़ की पेंशन

गुरुग्राम, 28 जनवरी।हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत जिले के 84 हजार 519 लाभपात्रों को हर माह 20 करोड़ 83 लाख 24 हजार 220 रुपये उनके बैंक खातों में भिजवाए जा रहे हैं। पेंशन स्कीम के लिए आवेदन किसी भी सरल केंद्र या सीएससी सेंटर से किया जा सकता है।

उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा गुरुग्राम जिला में 49 हजार 110 नागरिकों को 2500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। इनके बैंक खातों में 2500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से समाज कल्याण विभाग के चंडीगढ़ मुख्यालय से प्रति माह 12 करोड़ 27 लाख 75 हजार रुपये भिजवाए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि जिले में 03 हजार 794 व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को ढ़ाई हजार रूपये प्रति माह के हिसाब से 94 लाख 85 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।

 

डॉ गर्ग ने बताया कि जिला की 27 हजार 882 महिलाओं को विधवा पेंशन के तहत कुल 06 करोड़ 97 लाख 05 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग निराश्रित बच्चों को 1600 रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इनमें वे बच्चे शामिल हैं, जिनके अभिभावक नहीं है या फिर पूर्ण रूप से दिव्यांग व्यक्ति के अधिकतम दो बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक यह लाभ दिया जाता है। गुरुग्राम जिला में 03 हजार 227 बच्चों को यह आर्थिक सहायता हर माह दी जा रही है, जिसकी कुल राशि 51 लाख 63 हजार 230 रूपये है।

 

बेटियों के माता-पिता को दी जाने वाली लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 391 पात्र व्यक्ति हैं, जिनको हर महीने 2500 रुपये प्रति पात्र के हिसाब से 09 लाख 77 हजार पांच सौ रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मंदबुद्धि वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको 1900 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। गुरुग्राम जिला में ऐसे 115 बच्चें हैं और इनको 02 लाख 18 हजार 500 रुपये दिए जाते हैं। उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 2500 रुपये का बौना भत्ता भी प्रदान करता है।

– सीएससी से कर सकते हैं आवेदन-

जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र ढिल्लों ने बताया कि हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर सीएससी से इन जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पात्र आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता कापी का होना आवश्यक है। आवेदन के उपरांत आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों की प्रति समाज कल्याण विभाग में जमा करवानी होगी ।

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