कोरोना संक्रमण की दृष्टि से नई गाइडलाइंस के अनुसार माॅल्स व मार्किट सांय 6 बजे तक खुले रहेंगे

Font Size

-कोविड से बचाव के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नई गाइडलाइंज़ 12 जनवरी तक लागू : डीसी

गुरुग्राम , 06 जनवरी। राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आदेशों में संशोधन किए जाने के बाद गुरूग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने भी संशोधित आदेश जारी किए हैं जिनमें लोगों की मांग को देखते हुए जिला में माॅल व मार्किट में दुकाने खुली रखने का समय एक घंटे और बढ़ाया गया है। अब माॅल और मार्किट सांय 6 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। ये आदेश आगामी 12 जनवरी को प्रातः पांच बजे तक लागू रहेंगे।

ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए गुरूग्राम सहित प्रदेश के पांच जिलों में माॅल व मार्किट का समय सांय 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। उसके बाद लोगों की सुविधा के लिए अब इस समय को बढ़ाया गया है और अब माॅल व मार्किट सांय 6 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। सरकार और गुरूग्राम जिला प्रशासन के पहले 1 जनवरी को जारी बाकि हिदायतें यथावत रहेंगी।

पहले जारी आदेश, जो अब भी लागू रहेंगे उसमें ज़िला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे । दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएँगे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिलावासियों को कोविड से बचाव के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी अर्थात् टेस्ट- ट्रैक – वैक्सिनेशन और कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना पर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।

रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक ज़िला में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

आदेशों में डीसी ने कहा है कि ज़िला में सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने , सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ज़िले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, ज़िला में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। ज़िला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

-वैक्सीन नहीं तो एंट्री नहीं

डीसी डॉक्टर यश गर्ग के जारी आदेशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैकसीन की दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। ट्रक व आटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे।

 

-कोविड रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए जरूरी

जारी आदेशों में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई है, उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के लिए 28 दिन और कोवि-शील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि की जांच के लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो उनको कोविन पोर्टल से भेजे गए टेक्सट मैसेज को वैक्सीनेशन का आधार माना जाएगा । इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु एप के माध्यम से भी वैक्सीनेक्शन स्टेट्स की जांच की जाएगी ।
जारी आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। उत्पादन इकाइयों , प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा ।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

You cannot copy content of this page