– सरकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी
रेवाड़ी : विपुल गार्डन सोसाइटी के मैनेजमेंट प्रधान कंवर सिंह यादव ने सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान करवाने के लिये जागरूकता सद्भवना कार्यक्रम का आयोजन किया . इस अवसर पर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कैलाश चंद एड्वोकेट को आमंत्रित किया गया था. सोसाइटी निवासियों ने आमजन की काफी समस्याओं को रखा और अधिवक्ता ने लोगों को उसके निदान के तरीके और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी.
जनहित में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ता कैलाश चंद ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विधवा महिलाओं के रोजगार हेतु ऋण देने की योजना शुरू की है जिसके तहत विधवा महिलाओं को ऋण दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है ताकि पात्र महिलायें व्यक्तिगत कारोबार स्थापित कर सके. जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है, तथा आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम के लिये पात्र होंगी.
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष होगी. ये ऋण सिलाई, कढ़ाई, बुटीक, ऑटो, ई रिक्शा, मसाला, आचार, इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, रेडिमेट गारमेंट्स, आदि के लिये ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है.
अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों हेतु भी योजनाए हैं जिसके तहत महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले और बाद तक सहायता राशि दी जा रही है. मजदूरों के बच्चों की शिक्षा हेतु 50,000/- वार्षिक सहायता और विवाह के समय (कन्या के विवाह पर 51,000/- व लड़के के विवाह पर 21,000/- सहायता राशि) भी दी जाती है. मजदूर परिवारों को तीर्थ स्थानों पर भ्रमण हेतु सहायता राशि, व मजदूरों को बुढापा पेंशन के अलावा रु 1000/- सहायता प्रत्येक माह और दिया जाता है. मजदूर महिलाओं को खुद के कपड़े हेतु प्रत्येक वर्ष 5100/- रुपए भी दिए जा रहे हैं.
अधिवक्ता ने बताया कि आज हमारे देश में वृद्ध जनों के सम्मान हेतु उनको काफी अधिकार दिए गए हैं. अगर बच्चे अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो पूर्वजों की सम्पति में उनका कोई हक नही है बल्कि बुजुर्ग अपने बच्चो से प्रत्येक माह 10,000/- मासिक खर्च भरण पोषण के ले सकते है.
इसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया और बताया कि आज सरकार ने महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे लाने के लिये उनको अधिकार दे रही है. आज महिलाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस हेल्प लाइन को और अधिक अलर्ट कर दिया है. कानून में भी प्रावधान कर दिया है कि महिलाओं पर अत्याचार हो तो उनको न्याय जल्दी मिले. इसके लिये फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिये गए हैं.
मोहल्ले वासियों ने मुख्य रूप से बताया कि सभी लोग निजी स्कूलों की मनमानी से पीड़ित हैं. निजी स्कूलों में अमान्य फीस जमा न करने पर बच्चों को शिक्षा से वंचित करना, बच्चों की एस एल सी रोक कर रखना जैसे काफी समस्यायें रखी. इनके समाधान हेतु कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि आप अपनी समस्या को लेकर पहले अधिकारियों के समक्ष जायें ,अगर समाधान न हो उसके उपरांत आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, आपके साथ न्याय होगा .
इस कार्यक्रम में मुख्य् रूप से आर डब्ल्यू ए सचिव जय प्रकाश बेनीवाल, नरेश यादव, राहुल, ज्योति, भजनलाल सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.