जिला गजेटियर्स के प्रारूपो की जाँच के लिए सम्पादक मण्डल का गठन

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जयपुर, 17 दिसम्बर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आयोजना (जनशक्ति और गजेटियर्स) विभाग के जिला गजेटियर्स प्रथम चरण के प्रारूपों की जांच, संवीक्षा, सम्पादन एवं परिष्कृत करने के लिए राज्यस्तरीय सम्पादक मण्डल का गठन किया है।
आदेश के अनुसार सम्पादक मण्डल में आयोजना विभाग के शासन सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। सम्पादक मण्डल में जिला कलेक्टर, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रो. बलराज सिंह सिंह, महराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय सिटी पैलेस, जयपुर के निदेशक डॉ. रीमा हूजा, इतिहासकार एवं लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सेवानिवृत विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश अरोड़ा, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सेवानिवृत विभागाध्यक्ष प्रो. एच.एस. शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार पीएसएम विभाग, एसएमएस अस्पताल के सेवानिवृत विभागाध्यक्ष प्रो. अखिलेश भार्गव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज नागर, ईएएफएम, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रोफेसर एवं निदेशक डॉ. कृष्णा गुप्ता, एचसीएम रीपा, जयपुर के सेवानिवृत प्रो. आर.के.चौबीसा, आईडीएस, जयपुर की प्रोफेसर डॉ. शोभिता राजगोपाल, अनुसंधान, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन, जयपुर के निदेशक डॉ. अशोक कुमार मिश्रा एवं फेडरेशन ऑफ् इंडियन चैम्बर्स ऑफ् कामर्स एंड इंडस्ट्री, राजस्थान के पूर्व निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
राज्यस्तरीय सम्पादक मण्डल में बैंक ऑफ बड़ौदा, के सेवानिवृत जनरल मैनेजर श्री अशोक कुमार डंगायच एवं उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री अरविंदर लढ्डा, राजस्थान वन सेवा, जयपुर के सेवानिवृत अधिकारी डॉ. सतीश कुमार शर्मा, आयोजना विभाग के मॉनिटरिंग निदेशक एवं संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आयोजना विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री राजेन्द्र सिंह तंवर को सदस्य तथा आयोजना विभाग के (जनशक्ति) निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है।
आदेश के अनुसार सम्पादक मण्डल में गजेटियर के प्रारूपों का सम्पादन, संवीक्षा एवं परिष्कृत करने एवं सुझाव देने, जिला गजेटियर के प्रारूपों तथा इसके संबंध में विशेषज्ञों एवं सम्पादकों से प्राप्त सुझाव व टिप्पणी पर विचार-विमर्श उपरान्त जिला गजेटियर्स को प्रकाशन हेतु अन्तिम रूप से अनुमोदित करने तथा जिला गजेटियर के प्रारूपों में दी गई सामग्री के औचित्य का निर्धारण करने के साथ-साथ विशेष रूप से सुरक्षा अथवा अन्य दृष्टि से अहितकार सामग्री का प्रकाशन गजेटियर्स में न हो इस बात का ध्यान रखने एवं गजेटियर्स के लेखन व संपादन संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु विभाग को सलाह एवं मार्गदर्शन देने का कार्य करेगा।
आदेश के अनुसार सम्पादक मण्डल की बैठक में भाग लेने हेतु सरकारी सदस्यों को यात्रा व दैनिक भत्ता अपने स्वयं के विभाग से देय होंगे, गैर सरकारी व अवकाश प्राप्त सदस्यों को राज्य सरकार के ’अ’ श्रेणी के अधिकारियों के समक्ष माना जाकर सरकार से इस सम्बन्ध में समय समय पर प्रसारित नियमों के अनुसार यात्रा व दैनिक भत्ता आयोजना विभाग द्वारा देय होगा, सम्पादक मण्डल के गैर-सरकारी व सेवानिवृत सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु मानदेय 2 हजार रूपये प्रति बैठक की दर से देय होगा एवं मण्डल का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा और मण्डल की बैठके आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।

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