आर्यन खान सहित तीन आरोपियों को बोम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत

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मुंबई :  क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को 26 दिन बाद अंततः आज जमानत मिल गई । संभावना है कि शुक्रवार को जेल से उसकी रिहाई हो सकती है. उसके साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. जमानत के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाईं हैं.

बताया जाता है कि 2 नवंबर को अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन है और अब वे अपने बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे।

हालांकि, अदालत से आदेश की कॉपी शुक्रवार को मिलेगी इसलिए ही तीनों आरोपियों के जेल से बाहर आने की सम्भावना शुक्रवार या शनिवार को ही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दो दिनों से जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई । ऐसा लग रहा था कि आज भी इस मामले पर फैसला नहीं आ पायेगा लेकिन शाम पौने पांच बजे कोर्ट ने इस फैसला सुना दिया। जमानत के लिए कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं हैं. कोर्ट ने तीनों को अपने पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा कराने को कहा है. मुम्बई नहीं छोड़ने को कहा है. मिडिया से बात करने पर प्रतिबन्ध रहेगा जबकि किसी भी गवाह या आरोपी से बात करने कि भी इजाजत नहीं दी गई है.

तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से जोरदार दलील दी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत दे दी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। यह भी कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि आर्यन कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। ड्रग्स की जितनी मात्रा बरामद की गई है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहे हैं।

 

इससे पूर्व बुधवार को कोर्ट ने कहा था कि यदि 1 घंटे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अपनी दलील पूरी कर लेते हैं तो गुरुवार को ही इस मामले में फैसला दिया जाएगा। दो दिन चली सुनवाई में आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा।

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं है। आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है. इसलिए  उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है। मंगलवार को भी  पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बहस की थी और तर्क दिया था कि आर्यन खान यंग बॉय है इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए।

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