बिजली चोरी के 4558 मामलों में दोषी उपभोक्ताओं पर 16.41 करोड़ रुपये जुर्माना : पी सी मीणा

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-बिजली चोरी की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1011 और फोन नंबर 01662-221527 जारी 

गुरुग्राम, 22 अक्तूबर 2021। निर्बाध और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली की चोरी रोकना तथा बिजली का किफायती उपयोग आवश्यक है। बिजली की चोरी के कारण वितरण प्रणाली पर अनाधिकृत लोड बढ़ने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है और ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं मिल पाती। इसलिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली की चोरो पकड़ने के लिए निरंतर सघन अभियान चलाए जा रहे हैं।

यह जानकारी देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक पी. सी. मीणा ने आज हिसार स्थित मुख्यालय में बताया कि बिजली चोरी के विरुद्ध चलाए गए सघन अभियान के तहत गत मास सितम्बर के दौरान बिजली चोरी के 4558 मामले पकड़कर दोषी उपभोक्ताओं पर 16.41 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया। समय पर जुर्माना न भरने के कारण दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली व सिंचाई थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

उन्होंने बताया कि बिजली चोरों के विरूद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान में ऐसे परिसरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनके कनैक्शन कटे हुए हैं क्योंकि उनके बिजली चोरी में संलिप्त होने की पूरी सम्भावना है। उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने के कारण ओवरलोडिंग व ट्रिपिंग होती है।

प्रबन्ध निदेशक ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी रोकने में सहयोग करें व ऐसे मामलों से बिजली निगम को अवगत करवाएं और अगर आपके आसपास कोई बिजली चोरी से सम्बन्धित सूचना है, तो इसके बारे में निगम के टोल फ्री नम्बर 1800-180-1011 और हिसार के फोन नम्बर 01662-221527 पर सूचित करें। बिजली चोरी की सूचना देने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने व उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति वचनबद्ध है।

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