किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे सोलर वाटर पम्पिंग : उपायुक्त

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गुरूग्राम :  नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा जिन किसानों ने पहले सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन किए हुए हैं उन्हे 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपायुक्त डा. यश गर्ग ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच.पी., 5 एच.पी., 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगें। उन्होंने बताया कि ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई,फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिंचाई करते हों तथा जिन्होंने पहले इस सिस्टम को प्राप्त करने हेतु सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है।

जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जा चुके हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाएगा। चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पम्प कम्पनी को वर्क आर्डर जारी होने के 4 माह के अन्दर-2 उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया उक्त योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी।

उन्होंने बताया कि 3 एचपी डीसी सरफेस सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए 40 हजार 779 रूपए, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 42 हजार 342 रूपए, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 41 हजार 390 रूपए, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 59 हजार 491 रूपए, 5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 57 हजार 826 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 88 हजार 52 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 83 हजार 860 रूपए तथा 10 एचपी सबमर्सिबल एसी व डीसी सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए एक लाख 9 हजार 989 रुपए जमा करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने पहले आवेदन किया हुआ है और वे किसी कारण वश लाभार्थी की राशि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा नहीं करवा पाये और अब वे आवेदक सौलर पम्प लेना चाहते हैं तो लाभार्थी हिस्से का डिमान्ड ड्राफ्ट एडीसी कम सीपीओ, डीएनआरई, गुरूग्राम के नाम बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय विकास सदन में 24 जून तक अवश्य जमा करवा दें। इस योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

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