हरियाणा में महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण योजना

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गुरूग्राम, 15 जून। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओ को शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण योजना चलाई जा रही है कोई भी महिला इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकती है। इस बारे में हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबन्धक देसराज ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरुक करना है।

उन्होंने बताया कि पहले अत्याधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के बहुत अधिक होने के कारण महिलाएं अपनी शिक्षा पूरी नही कर पाती थी, लेकिन हरियाणा महिला विकास निगम ने 1 अप्रैल 2007 से बैंकों के माध्यम से महिलाओ व लड़कियों को शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की जिसमे देश-विदेश से शिक्षा लेने वाली लड़कियों व महिलाओ को इसका लाभ मिलेगा।

इस शिक्षा ऋण योजना से महिलाएं अपनी व्यावसायिक शिक्षा , डिप्लोमा , स्नातक , स्नातककोतर या चिकित्सा , डोक्टरल या पोस्ट डोक्टरल आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है।

पात्रता संबंधी शर्तां का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा। इस योजना के तहत हरियाणा की प्रत्येक महिला या लड़की ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं संप्रदाय मापदंड नही है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लड़के व लड़कियां भी ऋण के लिए पात्र हैं। महिला व्यवयायिक, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक , स्नातकोतर , चिकित्सा इत्यादि कोर्स के लिए ऋण लेने की पात्र है।

जिला प्रबन्धक ने बताया कि शिक्षा ऋण प्राप्त करना बहुत ही सरल है ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक से लेकर उसमे वर्णित सभी औपचारिकताए पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि महिला विकास निगम के सम्बंधित जिले में जिला प्रबंधक के पास देनी होगी। ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति संबंधित जिला प्रबंधक को भेजेगा। बैंक ऋण की वितरित होने वाली हर किश्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित एक प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा। प्रार्थी का कोर्स खत्म होने तक या खत्म होने के दो साल के अंदर अपनी फाईल कार्यालय में जमा करवा सकता है। इसके बाद फाईल स्वीकार नही होगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय, एससीओ 62-63, संजय कॉलोनी ,12ए रोड गुरुग्राम पर संपर्क कर सकते है।

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