बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ाने की घोषणा

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पटना : बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह यानी 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से दी है. उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देने का संकेत दिया है. उन्होंने ट्वीट में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से यह कहते हुए अपील की है कि सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।शादी समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. इनमें डीजे एवं बारात /जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी.

बिहार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4:00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे गैर सरकारी संस्थानों के कार्यालय अभी बंद रखे जाएंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के कार्यालयों को पहले ही छूट दी गई है. पूर्व में जारी नियम लागू रहेंगे. इसके अलावा न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी रहेगा.

इस आदेश के अनुसार सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान प्रत्येक अल्टरनेट डे पर खुलेंगे. इनका समय सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक का निर्धारित किया गया है. हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर जारी करेंगे।

जिन प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति 1 सप्ताह के दौरान देने का निर्णय लिया गया है उनमें बैंकिंग. बीमा. एटीएम संचालन. वित्तीय कंपनियों के कार्यालय औद्योगिक एवं विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क. ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां. कोरियर सेवाएं .खेती से जुड़े कार्य. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया .टेलीकम्युनिकेशन. इंटरनेट सेवाएं .ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवा .पेट्रोल पंप. एलपीजी सेंटर. कोल्ड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग सेवा. प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज. उर्वरक .बीज कीटनाशक व कृषि यंत्र से संबंधित प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोले जाएंगे।

सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. विद्यालय व विश्वविद्यालय में अभी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी. रेस्टोरेंट व दुकानों को केवल होम डिलीवरी के लिए संचालित करने की अनुमति होगी. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे .सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन ,खेलकूद, शैक्षणिक ,सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन / समारोह अभी प्रतिबंधित रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क, जिम सभी बंद रहेंगे .

किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी.

शादी समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. इनमें डीजे एवं बारात /जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी.

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