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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कोविड 19 COVID19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह एक जानबूझ कर प्रेरित याचिका है। यह एक जनहित याचिका नहीं थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि श्रमिक साइट पर रह रहे हैं, इसलिए निर्माण कार्य को स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डीडीएमए का आदेश कहीं भी निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाता है.