मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को दिया कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करवाने के आदेश

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गुरूग्राम , 15 अप्रैल। गुरूग्राम के उपायुक्त डा. यश गर्ग ने आज कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय अनुसार अब जिला में शादी, धार्मिक या अन्य कार्यक्रमों में आउटडोर में अधिकतम 200 तथा इनडोर में अधिकतम 50 लोगों के एकत्रित होने को अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नही हो सकते।


डा. गर्ग ने बताया कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें उपरोक्त आदेश दिए गए हैं। उन्होंने गुरूग्राम जिलावासियों से यह भी अपील की है कि विवाह आदि के कार्यक्रम रात की बजाय दिन में रखें जिससे आयोजको को आसानी होगी। इसी प्रकार, इन दिनों चल रहे नवरात्रों के भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी दिन के समय में रखें और कोशिश करें कि उनमें ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो।


उन्होंने कहा कि जिला में आर्थिक गतिविधियां और उद्योग चलते रहेंगे लेकिन इस दौरान सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की हिदायत अनुसार सावधानियां तथा सर्तकता बरतनी है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी जिलावासी अपने आप अनुशासन का पालन करें। डा. गर्ग ने यह भी बताया कि गुरूग्राम जिला में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बैड , आॅक्सीजन तथा वैंटिलेटर आदि की कोई कमी नही है। जिला के अलावा भी राज्य सरकार से आग्रह करके नलहड़ मैडिकल काॅलेज तथा एम्स बाढ़सा में अतिरिक्त बैड की व्यवस्था कर ली गई है। यही नही, एसजीटी मैडिकल काॅलेज चंदू बूढ़ेड़ा में भी कोरोना मरीजों के लिए बैड आरक्षित करवाए गए हैं।
इसके साथ उपायुक्त ने इन दिनों जिला में चल रहे गेंहू खरीद के कार्य में भी किसानों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान जब खरीद केन्द्र में अपनी फसल करने आए तो मुंह और नाक पर मास्क लगाना , एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखना , हाथों को सैनिटाइज करना और ज्यादा भीड़ एक स्थान पर एकत्रित नही होने देने आदि का पूरा ध्यान रखें।


उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गुरूग्राम जिला प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वे अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में माॅनिटरिंग करेंगे और सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी करेंगे।

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