गुरुग्राम, 26 फरवरी। गुरुग्राम जिला में पड़ने वाली सभी तहसीलो तथा उप तहसीलो में अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए वर्ष 2021- 22 के प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर आपत्तियां दर्ज करवाने तथा सुझाव देने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 मार्च कर दी गई है।
इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी प्रशांत पवार ने बताया कि नए वित्त वर्ष के लिये गुरुग्राम जिला की सभी तहसील तथा उप तहसील नामतः गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, पटौदी, फरुखनगर, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर तथा हरसरू में अचल संपत्ति के कलेक्टर रेट प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्तावित रेट जिला की वेबसाइट पर अपलोड है। किसी जिला वासी को इन कलेक्ट्रेट को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह 3 मार्च तक अपने सुझाव उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय की एचआरए शाखा कमरा नंबर 212 में दे सकता है। यह प्रस्तावित कलेक्टर रेट जनसाधारण के अवलोकन के लिए जिला की वेबसाइट gurugram.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला गुरूग्राम के नए कलेक्टर रेट आम जनता की भागीदारी से तय हों। उन्हांेने बताया कि ड्राफट कलेक्टर रेट में तहसील गुरूग्राम, सोहना, उप तहसील बादशाहपुर, उप तहसील कादीपुर तथा उप तहसील हरसरू में वर्ष 2021-22 के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तहसील पटौदी के लगभग सभी गांवों के अंदर रिहायशी क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत की बढौत्तरी तथा व्यवसायिक में लगभग 12 प्रतिशत की बढौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है व कृषि भूमि के रेटो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव भौड़ाकलां, छावन, देवलावास, जाटौली, मिर्जापुर, मुमताजपुर, नरहेड़ा, पटौदी, सफेदानगर के अंदर रिहायशी, व्यवसायिक तथा कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। गांव रामपुर तथा ऊंचा माजरा में केवल रिहायशी क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने कहा कि एक अपै्रल 2021 से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए कलेक्टर रेट तय करने को लेकर राज्य सरकार की हिदायत अनुसार तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों ने कलेक्टर रेट अथवा सर्कल रेट का जो प्रस्ताव तैयार किया है, वह जिला की वैबसाईट पर 15 दिसंबर को जन साधारण के सुझाव एवं ऐतराज प्राप्त करने के लिए अपलोड हैं। प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर सुझाव और आपत्तियां देने की अंतिम तिथि पहले 15 जनवरी रखी गई है, जिसे बढ़ाकर अब 3 मार्च 2021 कर दिया गया है। इन प्रस्तावों पर सुनवाई की जा रही है, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राज्य सरकार को नए कलेक्टर रेट भेज दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला गुरूग्राम के नए कलेक्टर रेट आम जनता की भागीदारी से तय हों। उन्हांेने बताया कि ड्राफट कलेक्टर रेट में तहसील गुरूग्राम, सोहना, उप तहसील बादशाहपुर, उप तहसील कादीपुर तथा उप तहसील हरसरू में वर्ष 2021-22 के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तहसील पटौदी के लगभग सभी गांवों के अंदर रिहायशी क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत की बढौत्तरी तथा व्यवसायिक में लगभग 12 प्रतिशत की बढौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है व कृषि भूमि के रेटो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव भौड़ाकलां, छावन, देवलावास, जाटौली, मिर्जापुर, मुमताजपुर, नरहेड़ा, पटौदी, सफेदानगर के अंदर रिहायशी, व्यवसायिक तथा कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। गांव रामपुर तथा ऊंचा माजरा में केवल रिहायशी क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने बताया कि तहसील फरूखनगर के सभी गांवों में रिहायशी, व्यवसायिक तथा कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित कलेक्टर रेटों में लगभग 2 से 10 प्रतिशत बढौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है। गांव झांझरौला, खेंटावास, खुर्मपुर में व्यवसायिक संपत्तियों के रेटो में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इसी प्रकार तहसील मानेसर में सर्कल रेट में बढ़ौत्तरी का प्रस्ताव किया गया है। वहां पर अंसल औद्योगिक तथा रिहायशी प्लाॅट के पहले सर्कल रेट नहीं थे परंतु अब उन क्षेत्रों के भी सर्कल रेट का प्रस्ताव किया गया है। मानेसर क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग काॅप्रेटिव सोसायटियों जैसे सैक्टर-77, 78, 80, 81ए, 82ए, 83, एम1(डी), एम1 (बी), द्वारका एक्सपे्रस वे पर सैक्टर 84 व मैट्रो डिपो तथा आईएसबीटी क्षेत्र में 5 हजार रूपए प्रतिवर्ग फुट के रेट का प्रस्ताव किया गया है। सैक्टर 79, 79ए, 79बी, 85, 86, 87 पार्ट, एम 1, एम 1 (ए) और एम 1 (सी) में भी 5 हजार रूपए प्रतिवर्ग फुट के रेट का प्रस्ताव किया गया है। अंसल इंडस्ट्रीयल और रिहायशी क्षेत्र में 12 हजार रूप्ए प्रतिवर्ग गज के रेट का प्रस्ताव किया गया है।