गुडग़ांव, 12 जनवरी : जिले के एक निजी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की करीब साढ़े 3 साल पूर्व स्कूल परिसर में गला रेतकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट में चल रही है। गत दिवस सीबीआई ने इस मामले से संबंधित तत्कालीन 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश कर दी है, जिसमें तत्कालीन एसीपी बरहेम सिंह, भौंडसी थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर नरेंद्र खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह व एएसआई सुभाष चंद शामिल हैं। चार्जशीट में इन सभी के खिलाफ तथ्यों से छेड़छाड़, गवाहों के जबरन बयान, निर्दोष को बेवजह आरोपी बनाने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में आगामी 15 जनवरी को सीबीआई अदालत फिर सुनवाई करेगी। उसी दिन चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई अदालत क्या संज्ञान लेती है, तभी पता चल पाएगा। इस मामले में
सीबीआई ने स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी बताया जाता है। बताया जाता है कि चार्जशीट में यह भी है कि पुलिस ने जानते हुए भी कि स्कूल बस का कंडक्टर अशोक निर्दोष है, फिर भी उसे गिरफ्तार कर उसे प्रताडि़त किया।
इस मामले का आरोपी भोलू अभी तक भी न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितंबर को जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में मामला दर्ज कर स्कूल के ही बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रदेश सरकार ने जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी तो
सीबीआई ने स्कूल की कक्षा 11वीं के छात्र भोलू को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में है।