Font Size
- चंडीगढ़, 6 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम, 1976 तथा आगे संशोधित 2009 व 2013 को पुन: संशोधित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के हरियाणा नगर योजनाकार सेवा (राज्य सेवा श्रेणी-1) नियम 1976 में बनाए गये थे, जिनमें वरिष्ठ नगर योजनाकार से मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति हेतु कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि उपरोक्त नियम 1976 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था, जिसमें मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में एक वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था। इस संवर्ग में पदोन्नति पदानुक्रम और पदोन्नति के अनुसार वरिष्ठ नगर योजनाकार स्तर तक तो यह उपयुक्त है, परंतु 2009 के नियमों के अनुसार मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठï नगर योजनाकार के रूप में एक वर्ष का अनुभव अन्य विभागों की तुलना में बहुत कम है।
- चंूकि वरिष्ठ नगर योजनाकार के रूप में पदोन्नति के एक वर्ष के परिवीक्षा काल के सफल समापन के पश्चात व्यावहारिक रूप से 2009 के नियमों के अनुसार वह मुख्य नगर योजनाकार के रूप में अगली पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है। इसलिए सरकार ने मुख्य नगर योजनाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु वरिष्ठï नगर योजनाकार के रूप में न्यूनतम अनुभव को एक वर्ष से पांच वर्ष करने का निर्णय लिया है।
- इसके अलावा, एचसीएस एवं संबद्ध सेवाओं जैसी श्रेणी-1 सेवा के राज्य सरकार विनियमन के अनुरूप नियम 5 में ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।