हरियाणा में 35 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की नहीं होगी नियुक्ति, न्यायिक सेवा नियम में संशोधन का निर्णय

Font Size

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई  मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। 

हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11 के खंड(ग) में संशोधन के अनुसार, ऐसे किसी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसकी आयु आवदेन जमा कराने की अंतिम तिथि को 35 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक है।

         पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007 की तर्ज पर हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए सामान्य न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में हरियाणा वरिष्ठï न्यायिक सेवा, नियम, 2007 के नियम 11(ग) में संशोधन का निर्णय दोनों राज्यों के सांझा उच्च न्यायालय के तहत सेवा नियमों में एकरूपता लाएगा।

         पिछले नियमों के अनुसार, वर्ष की पहली जनवरी को व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और उसकी आयु 45 वर्ष की न हो। 

You cannot copy content of this page