जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के उन सभी जिलों की सीमाओं को सील करने का आदेश जारी किया है जो दूसरे राज्यों से लगते हुए हैं। यह निर्णय प्रदेश में कोविड-19 वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लिया गया है। यह आदेश राजस्थान पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से आज जारी किया गया है। इस आदेश से अब दूसरे राज्यों के किसी भी व्यक्ति को राजस्थान आने के लिए या फिर राजस्थान से दूसरे राज्यों को जाने के लिए अनुमति लेनी होगी।
राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर की ओर से सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वह जिले की सीमाओं बस अड्डे रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक चलो पर तत्काल ना कर स्थापित कर आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखें। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी दूसरे राज्य से राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उनके पास केंद्र सरकार या फिर राजस्थान सरकार या संबंधित राज्य सरकार के द्वारा एनओसी जारी नहीं किया गया हो।
मतलब साफ है कि अब राजस्थान में दूसरे राज्यों की निवासियों को अगले 17 जून तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था राजस्थान में कोविड-19 वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए की है। सभी जिले के बॉर्डर पर चेक पोस्ट तत्काल स्थापित करने को कहा गया है और आने जाने वालों की चेकिंग सघन करने की व्यवस्था का आदेश दिया गया है।
जिले से बाहर जाने या फिर जिले में आने की अनुमति जारी करने का अधिकार सभी जिले के जिला कलेक्टर एसडीएम और पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है।
इससे अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और अन्य राज्यों के लोगों को राजस्थान में प्रवेश करने के लिए या फिर राजस्थान से इन राज्यों में आने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। जबकि बड़े पैमाने पर दिल्ली से भी नियमित तौर पर हरियाणा होते हुए नेशनल हाईवे के माध्यम से लोग राजस्थान जाते रहते हैं। लेकिन अब इस आवागमन पर अगले 7 दिनों तक प्रतिबंध लगा रहेगा।
उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था अब तक उत्तर प्रदेश हरियाणा और दिल्ली के साथ-साथ पंजाब जैसे राज्यों ने भी पिछले लॉक डाउन के दौरान की थी लेकिन अब राजस्थान में संक्रमण की गति तेज होने के कारण राजस्थान सरकार ने अपने राज्य की सीमाओं को सील करने का यह पहला कदम उठाया है।